रांची: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने हेमंत के वकील से पूछा कि निचली अदालत अपराध का संज्ञान ले चुकी है।
पहले हमें संतुष्ट कीजिए कि जब सोरेन की नियमित जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है तो उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए हम कैसे अंतरिम जमानत दें।
इस पर हेमंत के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से इन सवालों के जवाब के लिए बुधवार तक का समय मांगा। इसे बेंच ने मंजूर कर लिया। अब इस पर आज सुनवाई होगी।