5 हजार रुपए के चक्कर में 7 वर्ष की जेल, अंचल अमीन को कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

पटना: वर्ष 2025 में निगरानी विभाग भ्रष्ट अधिकारी और कर्मियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए न सिर्फ उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा रहा है बल्कि उनके विरुद्ध कोर्ट में ससमय आरोप पत्र दाखिल कर उन्हें सजा भी दिलवा रहा है। इसी कड़ी में पटना निगरानी कोर्ट ने मंगलवार को 5 हजार रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार औरंगाबाद के दाउदनगर अंचल अमीन को सजा दी।

कोर्ट ने अंचल अमीन शिव शंकर राम को दोषी करार देते हुए कुल 7 वर्ष सश्रम जेल की सजा और 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामले में बता दें कि वर्ष 2014 में आरोपी अंचल अमीन ने शिकायतकर्ता मृत्युंजय कुमार से जमीन मापी का सही प्रतिवेदन जमा करने के एवज में घूस की मांग की थी।

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उक्त व्यक्ति ने निगरानी में घूस मांगे जाने की शिकायत की जिसके बाद उसे 5 हजार रुपए घूस लेते हुए निगरानी की टीम ने रंगे हाथ दबोचा था। अब कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। इस वर्ष निगरानी कोर्ट ने अब तक 17 मामलों में सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है।

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पटना से अंशु झा की रिपोर्ट

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