सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होने पर कोर्ट ने सरकार पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

अदालत ने वक्फ बोर्ड के सीईओ की देखरेख में चुनाव कराने का दिया निर्देश

रांची : सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होने पर कोर्ट- झारखंड हाई कोर्ट के

जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में अंजुमन इस्लामिया के चुनाव को लेकर

दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन नहीं करने पर

नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार पर दस हजार का जुर्माना लगाया है.

अदालत ने वक्फ बोर्ड के सीईओ की देखरेख में चुनाव कराने का निर्देश दिया है.

अदालत ने कहा कि आज ही एक कमेटी बनाकर मतदाता सूची की

स्क्रूटनी की जाए और नए तरीके से चुनाव की घोषणा हो.

बता दें कि इससे पहले 29 जून को सुनवाई हुई थी. जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी की चुनाव प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. इसके साथ ही अदालत ने झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया था

सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर लगाई थी रोक

जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की गयी थी. इस संबंध में अकीलुर्ररहमान की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

वोटर लिस्ट में मिलीं खामियां

बता दें कि 29 जून की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मोख्तार खान ने अदालत को बताया था कि तीन जुलाई को अंजुमन इस्लामिया कमेटी, रांची का चुनाव होना है. लेकिन वोटर लिस्ट में कई प्रकार की त्रुटियां हैं. इसमें कुछ महिलाओं का नाम रखा गया है, जबकि सभी ने इसके लिए आवेदन दिया था, इसलिए वोटर लिस्ट की त्रुटि सुधारे जाने तक चुनाव पर रोक लगाई जाए. इसके बाद अदालत ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी.

रिपोर्ट: प्रोजेश दास

Saffrn

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