Ranchi : झारखण्ड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पहाड़ी मंदिर के धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से बनाई गई कमिटी को भंग कर दिया है। झारखण्ड हाई कोर्ट ने इसके साथ ही रांची डीसी की अध्यक्षता वाली पुरानी कमिटी बहाल करने का आदेश दिया है।
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Breaking : पुरानी कमिटी भंग करने का कोई कारण नहीं दिया
कोर्ट ने धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा पुरानी कमिटी को भंग करने के आदेश को रद्द कर दिया है। प्रार्थी ने कोर्ट में कहा था कि पुरानी कमिटी भंग करने का कोई कारण नहीं दिया गया था। कमिटी भंग करने से पहले बोर्ड से प्रस्ताव पारित भी नहीं कराया गया था।
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धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कमिटी को भंग करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही पुरानी कमिटी को भंग करने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले कोर्ट ने नई कमिटी को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
रांची से नीरज आर्या की रिपोर्ट—