रांची. जिला अंतर्गत सभी नदी बालू घाटों से आज यानी 10 जून 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक बालू उठाव पर पूर्णत: रोक रहेगी। इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची राहुल कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया है।
Highlights
रांची में बालू उठाव पर रोक
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ईस्टर्न जोन ब्रांच, कोलकाता द्वारा पारित आदेश एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन के आलोक में यह आदेश जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है।
सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची राहुल कुमार सिन्हा द्वारा जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों, अनुमंडल पदाधिकारी सदर/बुंडू एवं जिले के सभी अंचल अधिकारियों को नदी घाटों से बालू का उठाव करते पाए जाने वालों पर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
इस संबंध में उपायुक्त द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची से अपने स्तर से सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को आवश्यक निदेश देने का अनुरोध भी किया गया है।