दिल्ली : नवंबर का महीना खत्म होने में केवल तीन दिन बाकी है और नए महीने यानी दिसंबर से बहुत से फाइनेंशियल चेंजेज होने वाले हैं। जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। इस बदलाव में द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG) गैस सिलेंडर से लेकर पेंशन, टैक्स और फ्यूल संबंधी नियम हैं। एक दिसबंर से पांच बड़े नियम चेंज हो रहे हैं।
पहला बदलाव – LPG गैस सिलेंडर के दाम
अक्सर सरकार एलपीजी के दाम में बदलाव एक दिसंबर को करती है। यह बदलाव कमर्शियल और रसोई गैस सिलेंडर के लिए किया जाता है। नवंबर में तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बदले थे। एक नवंबर को 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपए की कटौती की गई थी। रसोई गैस की कीमतों में काफी समय से बदलाव नहीं हुआ है।
दूसरा बदलाव – UPS की डेडलाइन
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की डेडलाइन 30 नंबवर तय की गई है। पहले यह डेट 30 सितंबर थी। अगर कोई कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनना चाहता है तो उसे 30 नवंबर से पहले ये काम पूरा करना होगा। एक दिसबंर के बाद शायद ये मौका नहीं मिलेगा।
तीसरा बदलाव – लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना
सीनियर सिटीजन को पेंशन का लाभ पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। 30 नंवबर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन है। अगर कोई व्यक्ति लाइफ सटिफिकेट जमा नहीं कर पाता है तो उसकी पेंशन रूक सकती है।
चौथा बदलाव- टैक्स का नियम
अगर आपका अक्टूबर में टीडीएस कटौती हुई है तो सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करना होगा, जिसकी आखिरी तारीख 30 नंवबर तय की गई है। इसके अलावा, जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी है, वह भी 30 नवंबर तक ये काम पूरा कर सकते हैं।
पांचवा बदलाव – CNG-PNG और जेट फ्यूल
ऑयल कंपनियां एलपीजी के साथ ही सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल (AFT) के दाम में भी हर महीने बदलाव करती हैं। नंवबर की तरह, दिसंबर में भी इन कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
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