तीसरी ऑंख करेगा राजमार्गो पर रफ्तार की निगरानी ,स्पीड लिमिट क्रॉस करने पर कटेगा ऑनलाईन चलान
पटना : बिहार में एनएच और एसएच पर बेलगाम रफ्तार से चलने वाले वाहनों पर कसेगा लगाम। राज्य के 10 हजार किमी से ज्यादा लंबे नेशनल हाईवे पर बिना हेलमेट,सीट बेल्ट के ड्राईविंग, स्पीड लिमिट क्रॉस करने पर मार्च से ऑनलाईन चलान कटेगा। इसकी तैयारियों को लेकर एसएच और एनएच पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की कवायद तेज कर दी गई है।
पहले चरण में पीपीपी मोड में 500 कैमरे लगेंगे
पहले चरण में 500 कैमरे लगाये जायेंगे जिसमें 250कैमरे पटना में 250 कैमरे 37 अन्य जिलों के स्टेट हाईवे पर लगेगा। परिवहन विभाग के द्वारा पीपीपी मोड पर इन्हें लगवाया जायेगा। इसको लेकर विभाग के साईट पर विज्ञापन 16 जनवरी से डाल जायेंगे गौरतलब हो कि बिहार में एनएच की लंबाई 6389 किमी और एसएच की लंबाई 3617 किमी है।
अपराध नियंत्रण में भी होगा कारगर
विभाग के द्वारा कहा गया है कि इससे न केवल समाजिक और अपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगेगा बल्कि यातायात नियमों के उल्लंघनपर तुरंत ही कार्रवाई की जा सकेगी। परिवहन विभाग के इंटिग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में इन कैमरों का डाटा रखा जायेगा। इससे नियमों का उल्लंघन करना वालों और अपराधियों की तुरंत पहचान कर कार्रवाई की जा सकेगी।
नेशनल और स्टेट हाईवे पर रफ्तार की सीमा तय
विभाग के द्वारा स्पीड लिमिट भी निर्धारित की गई है। जिससे उपर की स्पीड रहने पर चलान कटेगा। नेशनल हाईवे पर ट्रक और बस की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रतिघंटे, फोर व्हीलर की रफ्तार 90-100 किमी प्रतिघंटे है। वहीं स्टेट हाईवे पर ट्रक की रफ्तार 60-70 किलोमीटर प्रतिघंटे, बस की 80 किलोमीटर प्रतिघंटे,फोर ल्हीलर की रफ्तार 80-90 किलोमीटर प्रतिघंटे निर्धारित किया गया है।
सीसीटीवी लगने से होंगे कई फायदे
राजमार्गों पर सीसीटीवी लगाने के कई फायदे बताये जा रहे हैं। इससे तेज रफ्तार पर भी लगाम लगेगी। लापरवाही से वाहन चलाने पर भी रोक लगेगी जिससे दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है। ट्रैफिक कानून तैड़ने पर ई-चलान सही तरीके से जारी किया जा सकता है। अपराध होने की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज सबूत के रूप में काम आ सकता है। किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में जल्द मदद मिल सकती है।
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