रांची: विश्वविद्यालय में शिक्षकों व कर्मचारियों के बैकलॉग पदों को भरने को लेकर सूजीसी ने निर्देश दिया है। इसको लेकर राज्य के सभी विश्वविद्यालय को UGC की ओर से पत्र भेजा गया है।
केंद्र के निर्देश पर UGC ने सभी विवि के कुलपति को पत्र भेजकर इसे सुनिश्चित कराने के लिए कहा है. आरक्षित पदों पर अभ्यर्थी के नहीं मिलने पर उसे अनारक्षित कोटि में स्थानांतरित नहीं किया जायेगा।
इस निर्णय को लेकर भी यूजीसी ने अपने निर्देश में स्पष्ट रूप से बताया है। यूजीसी की ओर से कहा गया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ कर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), इडब्ल्यूएस के लिए केंद्र की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी की जा रही है।
विधि विवि सहित सभी केंद्रीय वित्त पोषित विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों/ संस्थानों को अपने संस्थानों में आरक्षण पर केंद्र सरकार के आदेशों/ नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
रोस्टर अपलोड करें: राज्य विवि सहित इसके संबद्ध महाविद्यालयों और राज्य में कार्यरत अन्य संस्थानों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एससी/एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रतिशत का पालन करना चाहिए।