रांची यूनिवर्सिटी ने समय पर जवाब नहीं दिया तो कोर्ट ने लगाया 3000 रु. जुर्माना

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन को समय पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब नहीं देने के कारण 3000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

इस राशि को एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन के फंड में जमा करने के लिए कहा है। साथ ही जवाब देने के लिए 17 जनवरी तक का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।

यह मामला रांची यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को प्रमोशन से संबंधित था। इन कर्मचारियों को असिस्टेंट के पद पर प्रमोशन दिया गया था। पद के अनुसार वेतनमान नहीं मिलने पर मामला हाईकोर्ट में चला गया। रांची

यूनिवर्सिटी ने पहले न्यायालय को जानकारी दी थी कि पूर्व के विवि प्रशासन ने प्रमोशन देने का निर्णय सही नहीं है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले से संबंधित फाइल जमा करने के लिए कहा।

पहले विवि प्रशासन ने कहा कि फाइल गुम हो गई है और बाद में कहा कि फाइल मिल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 24 जनवरी को होगी।

बताते चलें कि इससे पहले रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन को कर्मचारी के तबादले मामले हाईकोर्ट का झटका लगा था। तब हाईकोर्ट ने रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन को वीमेंस कॉलेज से डोरंडा कॉलेज और डोरंडा कॉलेज से वीमेंस कॉलेज में कर्मचारी का किए गए तबादला को रद्द कर दिया था।

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