झारखंड हाईकोर्ट ने अनिल शर्मा की रिहाई मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा की रिहाई से संबंधित मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह निर्णय अदालत द्वारा अनिल शर्मा की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया।

अनिल शर्मा, जो कि रांची जेल में कैदी भोमा सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है, ने अपनी याचिका में 14 वर्षों से अधिक समय से जेल में बिताने के बाद रिहाई की अपील की है।

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान, अदालत ने राज्य सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगा कि 28 वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद होने के बावजूद अनिल शर्मा को अब तक क्यों नहीं रिहा किया गया।

अदालत ने इस संबंध में सरकार से एक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की गई है।

 

याचिका में अनिल शर्मा ने दावा किया है कि उसने उम्रकैद की सजा पूरी कर ली है और अब उसे रिहा किया जाए। अनिल शर्मा का मामला 22 जनवरी 1999 से जुड़ा है, जब उसने रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद रहते हुए अन्य अपराधियों के साथ मिलकर कैदी भोमा सिंह की हत्या कर दी थी।

इस हत्या के मामले में भोमा सिंह के चचेरे भाई की शिकायत पर अनिल शर्मा और उसके साथी अपराधियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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