हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्त प्रक्रिया पर रोक लगाई

रांची: हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्त प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है। सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली मे 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने वाले मामले मे दायर जनहीत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जारी नियुक्त प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी बहादुर महतो की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई है कि  सरकार की नियमावली के तहत बीआरपी एवं सीआरपी संविदाकर्मियों को नियुक्ति मे 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। जबकि इससे पहले वाली नियामवली मे आरक्षण का लाभ दिया गया था।

इस मामले मे हाईकोर्ट ने जेपीएससी से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगा। ज्ञात है कि झारखंड मे पहली बार 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है

 

Railway NTPC Recruitment 2026: 12वीं पास के लिए रेलवे में 1688...

रेलवे एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट भर्ती 2026 के तहत 12वीं पास युवाओं के लिए 1688 पदों पर मौका। जानें योग्यता, आयु सीमा, वेतन, चयन प्रक्रिया और...

JPSC News: तीन महीने से खाली अध्यक्ष और सदस्यों के पद,...

झारखंड में JPSC अध्यक्ष और सदस्यों के पद तीन महीने से खाली हैं। नौ परीक्षाएं स्थगित, 21 परीक्षाएं रद्द और विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति...

Jharkhand Electricity Rules: झारखंड में अब हिंदी में मिलेगा बिजली बिल,...

झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को सप्लाई कोड 2024 का पालन करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ताओं को स्थानीय भाषा में बिल...