रांचीः अवैध खनन, मनी लांड्रिंग और जमीन घोटाले के आरोपी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर पीएमएलए की कोर्ट
अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
जमीन घोटाले मामले में ईडी की ओर से प्रेम प्रकाश, व्यवसाई विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल, निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है। प्रेम प्रकाश पर आरोप है कि उसके इशारों पर रांची के बरियातू रोड स्थित चेशायर होम जमीन की गलत कागजात के आधार पर प्रेम प्रकाश ने अपने करीबी पुनीत भार्गव के नाम पर कराया था।
इसके बाद पुनीत भार्गव ने उस जमीन को विष्णु अग्रवाल और उसकी पत्नी अनुश्री अग्रवाल को बेच दिया। इसके एवज में प्रेम प्रकाश को डेढ़ करोड़ रुपये मिले थे।
रिपोर्टः नीरज कुमार















