ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट अशोक कुमार का आदेश खारिज

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट अशोक कुमार के आदेश को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट अशोक कुमार के आदेश कानून के अनुसार नहीं था।

इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने कहा कि JMFC अशोक कुमार को कानून की मूल जानकारी नहीं है और उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए, उन्हें हर रविवार को ज्यूडिशल एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया है।

हाईकोर्ट ने इस आदेश की कॉपी रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशल कमिश्नर को भी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के माध्यम से भेजी है और उन्हें इस आदेश का पालन करने के लिए निर्देश दिया है। यह मामला इश्तेहार जारी करने के आदेश के रद्द होने के संदर्भ में है।

रांची JMFC के कोर्ट ने राहुल कुमार राय के खिलाफ इश्तेहार जारी करने का आदेश पारित किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अंकित अपूर्व ने बहस की।

 

Thailand Delegation Bihar Tourism: थाईलैंड का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा बिहार,...

Thailand Delegation Bihar Tourism, पटना: बिहार पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित फैम टूर ‘लोटस ट्रायंगल—ट्रैवल टू लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट’ के तहत थाईलैंड से...

Lav Kush Pratibha Samman Samaroh: पटना में लव-कुश प्रतिभा सम्मान समारोह,...

Lav Kush Pratibha Samman Samaroh, पटना: राजधानी पटना में लव-कुश प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी...

Samrat Chaudhary Developed Bihar: लव-कुश प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने...

Samrat Chaudhary Developed Bihar, पटना: सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में रविवार को “विकसित बिहार: नींव से निर्माण तक” महामंथन सह लव-कुश...