Advertisment

बंधु नगर में घर तोड़े जाने का नगर आयुक्त का आदेश निरस्त

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट, जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में आज रांची के बंधु नगर में कई लोगों का घर तोड़ने के निगम के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रांची नगर आयुक्त के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था। अदालत ने कहा कि इस मामले में प्रार्थियों को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया। इसलिए दो सितंबर को नगर आयुक्त प्रार्थियों के आवेदन पर सुनवाई कर उचित निर्णय लेंगे। इस मामले के लेकर दिलीप कुमार सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि हिनू के पास बंधु नगर के रहने वाले कई लोगों का नक्शा पास नहीं होने का हवाला देकर नगर निगम की ओर से उसे हटाने का आदेश पारित किया। जबकि प्रभावितों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस संबंध में अखबार में नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद इन लोगों ने नगर आयुक्त के यहां आवेदन दिया।  लेकिन बगैर उनका पक्ष सुने ही घर तोड़े जाने का आदेश जारी कर दिया गया। यह नैसर्गिग न्याय और झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट- 2011 के नियमों के विरुद्ध है। ऐसे में नगर निगम के आदेश पर रोक लगाते हुए इसे निरस्त किया जाए। इसके बाद कोर्ट ने निगम के आदेश को निरस्त कर दिया। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रांची शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने इसको लेकर रांची उपायुक्त और नगर आयुक्त को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

Ranchi Crime News: डुमरदगा में महिला से Gold Chain Snatching, ब्राउन...

रांची में चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ीं। डुमरदगा में महिला से सोने की चेन लूटी गई। हरमू मैदान के पास पुलिस ने ब्राउन शुगर...

Ranchi Crime News: ट्रेडिंग के नाम पर 9.95 लाख की Cyber...

रांची में ट्रेडिंग के नाम पर 9.95 लाख की साइबर ठगी, पर्ल क्रेस्ट सोसाइटी में बच्चों के विवाद के बाद जान से मारने की...

Haj 2027: झारखंड के 1835 यात्रियों का चयन, 10 अगस्त तक...

हज यात्रा 2027 के लिए झारखंड के 1835 यात्रियों का चयन हुआ है। चयनित यात्रियों को 10 अगस्त 2026 तक ₹1,52,300 की अग्रिम राशि...