रांची हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: दो रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट को बंद करने का नगर निगम का आदेश निरस्त

रांची: झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मंगलवार को रांची नगर निगम द्वारा शहर के दो लोकप्रिय रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट—ग्रीका किचन एंड बार और प्राना लाउंज—को बंद करने के आदेश को निरस्त कर दिया। यह आदेश चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने सुनाया।

नगर निगम ने इन दोनों प्रतिष्ठानों पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए उन्हें बंद करने का निर्देश जारी किया था। इसके खिलाफ बार एवं रेस्टोरेंट संचालकों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि दोनों बार एवं रेस्टोरेंट पूरी तरह से स्वीकृत नक्शे के अनुसार बनाए गए हैं। रूफ टॉप पर केवल टेबल-कुर्सी जैसी अस्थायी संरचना है और किचन व स्टोर भवन के स्वीकृत नक्शे के अंदर स्थित हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों प्रतिष्ठानों के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, फूड सेफ्टी लाइसेंस और बार लाइसेंस सहित सभी आवश्यक मंजूरी उपलब्ध हैं।

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि नगर निगम केवल उन्हीं संरचनाओं पर कार्रवाई कर सकता है, जिनमें दुर्घटना की आशंका हो। कोर्ट ने यह भी माना कि फिलहाल रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट को संचालित करने के लिए कोई स्पष्ट नियमावली उपलब्ध नहीं है। नगर निगम ने 24 फरवरी को इसका ड्राफ्ट जारी किया है, जिस पर अभी लोगों की आपत्तियां मांगी गई हैं।

इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने नगर निगम का आदेश अनुचित मानते हुए निरस्त कर दिया।

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