रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को महिलाओं और स्कूली छात्राओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस संदर्भ में अब तक की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए बनाए गए नियम केवल कागज पर न रहें, बल्कि उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया कि इन नियमों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही, इनकी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अगली सुनवाई अप्रैल में तय की गई है।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में रांची और जमशेदपुर में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इनमें रिम्स की लिफ्ट में महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़, जमशेदपुर में स्कूल वैन ड्राइवर द्वारा तीन वर्षीय बच्ची के यौन शोषण, और अपर बाजार में स्कूली बच्चियों से छेड़छाड़ जैसे मामले शामिल हैं। इन घटनाओं को लेकर अधिवक्ता भारती कौशल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।
हाईकोर्ट ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित नियमों को सख्ती से लागू करने और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है।