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हाईकोर्ट का आदेश: सुरक्षा मानकों का पालन करें, रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट पर सख्ती

रांची :  हाईकोर्ट में मंगलवार को रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट के संचालन पर रोक लगाने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचन्द्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शहर के बार-रेस्टोरेंट में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने याचिका का निष्पादन करते हुए रांची नगर निगम को समय-समय पर निरीक्षण जारी रखने के लिए कहा, जिससे अवैध निर्माण पर रोक लग सके।

राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत को बताया कि वर्तमान में रांची में 33 रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। नगर निगम ने सभी संचालकों को नक्शा स्वीकृति और उचित लाइसेंस को लेकर शो कॉज नोटिस जारी किया था। जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर निगम ने इन 33 बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दिया था।

महाधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य सरकार जल्द ही बार और रेस्टोरेंट संचालन के लिए एक नई नियमावली ला रही है, जिससे इनका सुचारू और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

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