पत्नी की हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाया उम्रकैद की सजा

मधेपुरा : मधेपुरा में पत्नी की हत्या मामले में एडीजे-8 के न्यायधीश राजेश कुमार की कोर्ट ने एक आरोपी को 15 साल बाद सुनाया उम्रकैद की सजा और 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, 15 साल पूर्व दहेज को लेकर की गई पत्नी की हत्या मामले में सदर थाना क्षेत्र के बराही निवासी हत्या के आरोपी विजय यादव को मधेपुरा व्यवहार न्यायलय कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए विभिन धाराओं में 15 हजार का अर्थदंड लगाया है।

15 साल पूर्व दहेज के कारण हुई थी हत्या

आपको बता दें कि 15 साल पूर्व दहेज के कारण हुई हत्या मामले में एडीजे-8 के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने बराही निवासी विजय यादव को उम्रकैद व 15 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक नूर आलम ने बताया कि सुपौल वार्ड नंबर-15 निवासी राजेंद्र यादव के पुत्र चंद्र मोहन यादव ने अपनी बहन पूनम देवी की शादी छह साल पूर्व हिंदू रीति-रिवाज के मुताबिक, बराही निवासी विजय यादव के साथ हुई थी। साथ ही चंद्र मोहन यादव ने शादी में अपने मुताबिक, 50 हजार उपहार स्वरूप दहेज भी दिया था। शादी के एक साल बाद चंद्र मोहन यादव की बहन जब ससुराल गई तो बहन के पति, भसूर, सास व अन्य ने एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे।

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शादी के करीब 2 साल बाद बहन को बच्ची पैदा हुआ – चंद्र मोहन यादव

चंद्र मोहन यादव के मुताबिक, शादी के करीब दो साल बाद बहन को बच्ची पैदा हुआ। इसके बाद जानकारी मिली कि मोटरसाइकिल के लिए उसके पति सहित परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पूनम को प्रताड़ित कर मारपीट किया जाता था। वहीं पूनम की पति विजय कुमार यादव व अन्य परिवार के लोगों ने इलाज के बहाने बहन को कहीं ले जाकर हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने हेतु शव को छिपा दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण करवाया गया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने व अंतिम सुनवाई के बाद विजय यादव को मामले में दोषी ठहराते हुए भादवि की धारा 302/34 में उम्रकैद व 10 हजार अर्थदंड वहीं 201/34 में पांच साल और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले को लेकर अपर लोक अभियोजक नूर आलम ने बताया कि आरोपी अगर अर्थ दंड की भुगतान नहीं करता है तो और सजा बढ़ सकती है।

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रमण कुमार की रिपोर्ट

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