Saraikela : ईचागढ़ राज परिवार से संबंध रखने वाले कुणाल शाहदेव की हत्या के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को ईचागढ़ गांव के निवासी गुरुपद यादव उर्फ गिड्डू यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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सरायकेला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सचिंद्र नाथ सिन्हा ने अनुमंडलीय न्यायालय चांडिल में सजा सुनाई। उन्होंने अभियुक्त गिड्डू यादव पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उसे आर्म्स एक्ट में चार वर्ष की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में अभियोजन द्वारा कुल 19 गवाहों की गवाही कराई गई। चांडिल के अपर लोक अभियोजक हर्ष वर्धन ने मामले की सुनावाई में योगदान दिया।
Saraikela : कुणाल साहदेव को सटाकर मारी गई थी गोली
कुणाल शाहदेव की ईचागढ गांव में 26 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से गौरांगकोचा से ईचागढ़ व लेपाटांड़ के बीच चतुर्मुखी शिवमंदिर के पास स्थित अपने फार्म हाउस जा रहे थे।
दर्ज प्राथिमिकी के अनुसार, ईचागढ़ गांव के समीप वह बाइक रोककर मोबाइल पर बात कर रहे थे, उसी समय गिड्डू यादव ने उन्हें पिस्तौल सटाकर गोली मार दी थी। घायल अवस्था में इलाज के लिए जमशेदपुर ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई थी। कुणाल के पिता सुभाष शाहदेव पेशे से चिकित्सक हैं। ईचागढ़ गांव में उनका क्लीनिक है।