रोहतास : अगर आप गाड़ी मालिक है तो हो जाइए सावधान वरना आपका गाड़ी बिहार की पुलिस प्रशासन कभी भी कर सकती है नीलाम. जी हां अगर आप गाड़ी ऑनर है तो आपको यह खबर सचेत करने वाली है क्योंकि बिहार की पुलिस बिना जांच पड़ताल के वाहन नीलाम करने का नोटिस थमा देगी. ऐसा ही कुछ कारनामा बांका जिला की पुलिस ने कर दिखाया है. दरअसल 22 अक्टूबर 2021 को बांका जिला के सुईया थाना की पुलिस ने शराब लोडेड ट्रक संख्या UP 65 AR 4292 को ज़ब्त कर थाना में कांड संख्या 81 दर्ज किया. रोहतास जिला सासाराम के मदन मोहन तिवारी के नाम से ये ट्रक रजिस्टर्ड है. ये ट्रक बिहार राज्य खाद्य निगम में अनाज ढोने का कार्य करता है बांका जिला के सुईया थाना की पुलिस ने जिस तारीख को इस ट्रक को ज़ब्त करने की FIR दर्ज की है उसी तिथि को मदन मोहन तिवारी का ट्रक रोहतास जिला में बिहार राज्य खाद्य निगम का अनाज ढोने का कार्य किया है.
बिहार राज्य खाद्य निगम में रजिस्टर्ड वाहनों में जीपीएस सहित हाई सिक्योरिटी की व्यवस्था है. बड़ी बात ये है कि बांका जिला की सूईया थाना की पुलिस ने जिस ट्रक को ज़ब्त किया है उसका चेचिस इंजन नंबर भी जांच करना मुनासिब नहीं समझा और मोबाइल के एप्स से मालिक का नाम देखकर मद्य निषेध के तहत नीलाम होने वाले वाहनों की सूची में डाल दिया.
बाका अनुमंडल दंडाधिकारी के यहां से नीलामी के लिए ऑनर मदन मोहन तिवारी के पास 5 जनवरी 2021 को डाक से पत्र मिला. ऐसे में नीलामी पत्र देखकर ट्रक मालिक के होश उड़ गये. ये वाहन कभी बांका गया ही नहीं है अब सवाल उठता है कि आखिर बांका जिले की सुईया पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की. गाड़ी के इंजन चेचिस नंबर की जांच और सत्यापन क्यों नहीं की. इस सवाल का जवाब देने वाले फिलहाल तो कोई नहीं है लेकिन इतना स्पष्ट है कि नोटिस आने के बाद वाहन स्वामी की परेशानी इस कोरोना काल में बढ़ गयी है. बिहार की पुलिस कभी भी आपके वाहन को बिना जांच पड़ताल के नीलाम कर सकती है.
रिपोर्ट : दयानंद तिवारी
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