रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना कोर्ट की अनुमति के रिम्स में किसी प्रकार के नियुक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा. अदालत रिम्स को निर्देश दिया कि खाली पदों पर 2 सप्ताह के अंदर विज्ञापन जारी किया जाए.
अदालत ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि संविदा पर लोगों को रखा जाता है और बाद में नियोजित किए जाने का काम किया जाता है. अदालत के आंखों में धूल झोंका जा रहा है. इसमें वहां के लोगों के जानने वाले, रिश्तेदार शामिल होते हैं, जिन्हें बैक डोर से लाया जाता है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाल में बिना कोर्ट की अनुमति के रिम्स में संविदा पर रखे गए लोगों को नियोजित नहीं किया जाएगा.
रिपोर्ट : प्रोजेश दास
झारखंड हाईकोर्ट से लगी रिम्स को फटकार, सभी सृजित पदों पर नियुक्ति का आदेश

















