Ranchi में दो महीने तक धरना-प्रदर्शन पर रोक, प्रशासन ने जारी की निषेधाज्ञा…

Ranchi : राजधानी रांची में प्रशासन ने विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा बिना अनुमति के किए जा रहे धरना-प्रदर्शनों, जुलूसों और रैलियों को देखते हुए सख्त कदम उठाया है। अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर रांची, उत्कर्ष कुमार ने बि.एन.एस.एस. की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 06 मई 2025 से 04 जुलाई 2025 तक के लिए शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश अगले आदेश तक भी प्रभावी रह सकता है।

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Ranchi : सरकारी कामकाज में हो रही थी बाधा उत्पन्न

प्रशासन को सूचना मिली थी कि हाल के दिनों में धरना-प्रदर्शन के लिए पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क के बजाय कई संगठन सीधे राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड, विधानसभा भवन आदि जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे न केवल सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि यातायात व्यवस्था भी चरमरा रही है। साथ ही, कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने और लोक परिशांति भंग होने की आशंका बनी रहती है।

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इन्हीं कारणों से निम्नलिखित स्थानों को निषेधाज्ञा के तहत शामिल किया गया है:

  1. मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड के चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में।
  2. राजभवन के चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)।
  3. झारखंड उच्च न्यायालय के चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में।
  4. नया विधानसभा भवन के चारदीवारी से 500 मीटर के दायरे में।
  5. प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस के चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में।
  6. एच.ई.सी. क्षेत्र स्थित प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा के चारदीवारी से 200 मीटर के दायरे में।

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इन क्षेत्रों में निम्न गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी:

  • बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, घेराव या आमसभा।
  • किसी प्रकार के हथियार जैसे बंदूक, राइफल, पिस्टल, बम, बारूद आदि के साथ चलना।
  • पारंपरिक हथियार जैसे लाठी-डंडा, गड़ासा, तीर-धनुष आदि लेकर निकलना।
  • बिना अनुमति के लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।

सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी, न्यायालयीन कार्य, धार्मिक आयोजनों एवं अंत्येष्टि कार्यक्रमों को इस आदेश से छूट दी गई है। प्रशासन की इस सख्ती का उद्देश्य रांची में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना, सरकारी कार्य में किसी तरह की बाधा से बचना और आम जनता को सुरक्षित यातायात सुविधा देना है।

यह निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगी, जिससे रांची के राजनीतिक और सामाजिक माहौल पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

मदन सिंह की रिपोर्ट–

 

Saffrn

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