Sunday, October 26, 2025
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बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाना है ‘राज्य-प्रायोजित हत्या’ : बाबूलाल मरांडी

Ranchi: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से ग्रस्त 5 मासूम बच्चों को एचआईवी (HIV) संक्रमित खून चढ़ाए जाने की घटना को “लापरवाही नहीं बल्कि राज्य-प्रायोजित हत्या का प्रयास” करार दिया है। सिर्फ़ लापरवाही नहीं, बल्कि राज्य-प्रायोजित हत्याः मरांडी ने कहा कि यह मामला केवल डॉक्टर या टेकनीशियन की कमी का विषय नहीं है, बल्कि यह पूरे स्वास्थ्य तंत्र की विफलता और राज्य सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन बच्चों की भविष्य में मृत्यु हो जाती है, तो यह सिर्फ़ लापरवाही नहीं, बल्कि राज्य-प्रायोजित हत्या कहलाएगी। संवेदनशील...

चुनाव के बीच खरना का प्रसाद खाने चिराग के घर पहुंचे CM नीतीश, पैर छूकर लिया आशीर्वाद

पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच छठ पूजा का महापर्व चल रहा है। कल यानी 25 अक्टूबर से चार दिन का चलने वाला महापर्व छठ की शुरुआत हुई थी। कल नहाय खाय से छठ पूजा की शुरुआत हुई। आज यानी 26 अक्टूबर को खरना है, वहीं 27 अक्टूबर को डूबते हुए सूर्य का अर्घ्य और 28 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य के अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन हो जाएगा।चिराग ने पैर छूकर नीतीश का लिया आशीर्वाद, फिर ले गए घर आपको बता दें कि इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के बीच समय...

थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने मामले पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का आक्रोश: कहा — “यह गलती नहीं, पूरे स्वास्थ्य तंत्र...

Ranchi: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड के चाईबासा जिले में थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों को रक्त HIV संक्रमित खून चढ़ाए जाने की घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने इस मामले को “अत्यंत भयावह और अमानवीय लापरवाही” बताया। मंत्री ने कहा कि यह घटना केवल एक चिकित्सीय गलती नहीं, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य तंत्र की विफलता का प्रतीक है। जिन बच्चों की जिंदगी उपचार से बचाई जानी थी, उन्हें लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी ने आजीवन पीड़ा दे दी है। मामले की उच्चस्तरीय जांच होः  मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केवल मुआवजे की घोषणा पर्याप्त नहीं है,...

Ranchi में दो महीने तक धरना-प्रदर्शन पर रोक, प्रशासन ने जारी की निषेधाज्ञा…

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Ranchi : राजधानी रांची में प्रशासन ने विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा बिना अनुमति के किए जा रहे धरना-प्रदर्शनों, जुलूसों और रैलियों को देखते हुए सख्त कदम उठाया है। अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर रांची, उत्कर्ष कुमार ने बि.एन.एस.एस. की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 06 मई 2025 से 04 जुलाई 2025 तक के लिए शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश अगले आदेश तक भी प्रभावी रह सकता है।

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Ranchi : सरकारी कामकाज में हो रही थी बाधा उत्पन्न

प्रशासन को सूचना मिली थी कि हाल के दिनों में धरना-प्रदर्शन के लिए पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क के बजाय कई संगठन सीधे राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड, विधानसभा भवन आदि जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे न केवल सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि यातायात व्यवस्था भी चरमरा रही है। साथ ही, कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने और लोक परिशांति भंग होने की आशंका बनी रहती है।

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इन्हीं कारणों से निम्नलिखित स्थानों को निषेधाज्ञा के तहत शामिल किया गया है:

  1. मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड के चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में।
  2. राजभवन के चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)।
  3. झारखंड उच्च न्यायालय के चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में।
  4. नया विधानसभा भवन के चारदीवारी से 500 मीटर के दायरे में।
  5. प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस के चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में।
  6. एच.ई.सी. क्षेत्र स्थित प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा के चारदीवारी से 200 मीटर के दायरे में।

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इन क्षेत्रों में निम्न गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी:

  • बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, घेराव या आमसभा।
  • किसी प्रकार के हथियार जैसे बंदूक, राइफल, पिस्टल, बम, बारूद आदि के साथ चलना।
  • पारंपरिक हथियार जैसे लाठी-डंडा, गड़ासा, तीर-धनुष आदि लेकर निकलना।
  • बिना अनुमति के लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।

सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी, न्यायालयीन कार्य, धार्मिक आयोजनों एवं अंत्येष्टि कार्यक्रमों को इस आदेश से छूट दी गई है। प्रशासन की इस सख्ती का उद्देश्य रांची में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना, सरकारी कार्य में किसी तरह की बाधा से बचना और आम जनता को सुरक्षित यातायात सुविधा देना है।

यह निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगी, जिससे रांची के राजनीतिक और सामाजिक माहौल पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

मदन सिंह की रिपोर्ट–

 

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