रांची: झारखंड में शराब बिक्री से प्राप्त राजस्व को समय पर जमा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट कहा है कि जिलों के सहायक उत्पाद आयुक्तों को राशि जमा करने का अंतिम अवसर दिया गया है। यदि अब भी वे निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
बता दें कि राज्य के विभिन्न जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से शराब बेची गयी, परंतु उससे प्राप्त राशि अब तक जमा नहीं की गयी है। इस मामले में पूर्व में 20 जुलाई तक राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।
मंत्री ने कहा कि सरकारी राजस्व में कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उधर, 1 जुलाई से जेएसबीसीएल (Jharkhand State Beverage Corporation Limited) के माध्यम से खुदरा शराब बिक्री की नयी व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत शराब स्टॉक और बिक्री की राशि का ऑडिट वित्त विभाग के ऑडिटर की निगरानी में किया जायेगा। उसी के आधार पर दुकानों को हैंड ओवर-टेक ओवर किया जायेगा।
कंपनियों को जल्द मिलेगा भुगतान
राज्य में शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों को भी राहत मिलने वाली है। उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने बुधवार को इन कंपनियों के प्रतिनिधियों से बैठक कर उनकी बकाया राशि के भुगतान का आश्वासन दिया। जल्द ही सभी बकाया का निपटारा किया जायेगा।
अगस्त से लागू होगी नई उत्पाद नीति
मंत्रालय के अनुसार, अगस्त के दूसरे सप्ताह से राज्य में नई उत्पाद नीति लागू कर दी जायेगी, जिससे खुदरा शराब बिक्री के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी।