हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई को किया निरस्त
रांची : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई को निरस्त कर दिया है. नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ धनबाद में एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें उनके बयान को आपत्तिजनक बताया गया था. धनबाद में हुए भाजपा की बैठक में कृषि मंत्री ने कहा था कि नरेंद्र मोदी मूंछ के बाल हैं और राहुल गांधी पूंछ के बाल हैं. इस मामले में निचली अदालत ने संज्ञान लिया था. इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.
गौरतलब है कि तत्कालीन केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 जनवरी 2016 को धनबाद में राहुल गांधी की मजाक उड़ाये थे. उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वैसे तो राहुल गांधी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की खूब आलोचना करते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि पीएम नरेन्द्र मोदी और राहुल गांधी में क्या अंतर है. उन्होंने कहा कि दोनों में वही अंतर है जो मूंछ के बाल में और पूंछ के बाल में होता है. यह बयान उस वक्त दिया जब धनबाद के न्यू टाउन हाल में वे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे. उस समय कार्यक्रम में धनबाद सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, विधायक फूल चंद्र मंडल, संजीव सिंह समेत कई विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की थी.
केंद्रीय मंत्री द्वारा राहुल पर की गई चुटकी पर भाजपा कार्यकर्ता खूब लोटपोट हुए, वहीं कांग्रेसियों ने इस बयान पर आक्रोश जाहिर किया. इस बयान के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र सिंह तोमर का पुतला भी फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी.
रिपोर्ट : प्रोजेश दास