Ranchi : झारखंड शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार सीनियर IAS अधिकारी विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब उनकी मुश्किले और बढ़ने वाली है।
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बताते चले कि चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पैरवी करते हुए ACB द्वारा दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। याचिका में उन्होंने सभी दंडात्मक कार्रवाई रद्द करने की अपील की थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।
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Breaking : शराब घोटाले में जेल में बंद है विनय चौबे
बता दें कि 20 मई को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद साक्ष्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घोटाले में चौबे की संलिप्तता को लेकर कई अहम दस्तावेज सामने आए हैं।
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गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और राज्य सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस हाई-प्रोफाइल मामले में जमानत याचिका खारिज होने से विनय चौबे को बड़ा कानूनी झटका लगा है। फिलहाल ACB मामले की जांच में जुटी है और आगे और भी खुलासे होने की संभावना है।
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