बेगूसराय : पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दिव्या शेखर की अदालत ने 18 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने मामले की सुनवाई करते हुए बरौनी थाना के पिपरा निवासी आरोपित महेश सदा को भारतीय दंड विधान एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी घोषित किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़िता को दो लाख सरकारी मुआवजा देने के लिए न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेशित किया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल नौ गवाहों की गवाही कराई है।
वर्ष 2025 में विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा के द्वारा यह 7वीं सजा कराई गई है
आपको बता दें कि वर्ष 2025 में विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा के द्वारा यह 7वीं सजा कराई गई है। आरोपित पर आरोप है कि 23 फरवरी 2024 को 11 बजे दिन में जब सूचिका अपने घर से बाहर खेत गई थी तभी 20 वर्षीय आरोपित महेश सदा ने सूचिका के डेढ़ साल की बच्ची को नग्न करके दुष्कर्म किया। पीड़िता के रोने की आवाज पर सुचिका आई और हल्ला किया तो ग्रामीण वहां पहुंचे और आरोपित को पकड़ा और पुलिस को सुपुर्द कर दिया।
यह भी पढ़े : सजा दिलाने में भी रिकॉर्ड बना रहा बिहार, 6 महीने में 64 हजार से ज्यादा को सजा, 3 को फांसी…
अजय शास्त्री की रिपोर्ट
Highlights