Desk. केंद्र सरकार ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। यह बदलाव 28 जून, 2017 की अधिसूचना को निरस्त करता है। ये निर्णय 3 सितंबर को हुई 56वीं GST काउंसिल बैठक में लिए गए बदलावों पर आधारित हैं।
अब GST के 5% और 18% का टैक्स स्लैब
अब सिर्फ 5% और 18% का टैक्स स्लैब है। 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। सिन और लग्ज़री वस्तुओं के लिए 40% की उच्च दर प्रस्तावित है, लेकिन सेस को हटा दिया गया है। टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, फूड आइटम्स, टीवी, बाइक, एसी और कारें अब पहले से सस्ती होंगी।
ये चीजें होंगी सस्ती
CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड) उद्योग और हितधारकों के साथ मिलकर सप्लाई चेन, प्राइसिंग और ERP सिस्टम के अनुकूलन पर काम कर रहा है। कंपनियां नई टैक्स दरों के अनुसार उत्पादों की रीलैबलिंग कर रही हैं।
| प्रोडक्ट | पुराना GST रेट | नया GST रेट |
|---|---|---|
| टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू | 18% | 5% |
| टीवी, एसी, बाइक, कार | 28% | 18% |
| कुछ फूड आइटम्स | 18% | 5% |
नोटिफिकेशन का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य उपभोक्ता तक टैक्स कटौती का लाभ पहुंचाना, टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, वस्तुओं की कीमतों में पारदर्शिता लाना और औद्योगिक प्रक्रिया को बेहतर बनाना है।
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