लाइसेंसी हथियार लहराने वाले हो जाए सावधान, वरना पुलिस करेगी कार्रवाई
पलामू : पलामू मंडल में बेवजह लाइसेंसी हथियार लेकर लहराने वाले सावधान हो जाए.
क्योंकि बढ़ते हादसों को लेकर पुलिस अब सख्त हो गई है.
पुलिस की ओर से लोगों को चेताया जा रहा है कि,
लाइसेंसी हथियार के गलत प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई कर लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी.
शादियों में एक तो शराब और ऊपर से रुतबा दिखाने के लिए,
हथियारों से हवा में की जाने वाली फायरिग कई हादसों का सबब बन चुकी है.
कई जान भी जा चुकी है और कई लोग जख्मी भी हो चुके हैं.
पलामू पुलिस ने की सख्ती
हाल के दिनों में एक कांडी से घटना समाने आयी है. जिसमें जमीन विवाद में लाइसेंसी हथियार चमकाने पर पुलिस ने लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया तेज कर दी है.
पुलिस का मानना है कि वैसे सभी लाइसेंसी हथियार से शादी एवं हल्के विवाद के दौरान गोलीबारी करना कानूनन जुर्म है.
अब पलामू पुलिस की ओर से इस मामले पर सख्ती की गई है. वहीं लोगों को चेताया जा रहा है कि वे शादी समारोह में बेवजह हथियार लहराने वाले सावधान हो जाए.
पलामू डीआईजी ने दिया निर्देश
इस संबंध में पलामू डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने गढ़वा, लातेहार और पलामू के तीनो एसपी को निर्देश दिया है कि,
कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी हथियार लेकर शादी में हर्ष फायरिंग करने वालों और बेवजह लहराने वालो पर हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए.
हथियारों के दुरुपयोग पर है सजा का प्रावधान
पुलिस के मुताबिक जिस शख्स के नाम लाइसेंस जारी किया गया है, वह खुद हथियार का दुरुपयोग करता है.
उस पर शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्रवाई की गई है
और लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश भी की गई है. यदि कोई दूसरा शख्स लाइसेंसी पिस्तौल या बंदूक से फायरिग करता है
तो उस पर आइपीसी के संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
यदि लाइसेंस धारक किसी अन्य शख्स से कहकर फायरिंग कराता है तो लाइसेंस धारक पर धारा 120बी के तहत कार्रवाई होगी.
शस्त्र के दुरुपयोग पर छह माह तक की कैद और दो हजार जुर्माना या फिर दोनो हो सकते हैं. जबकि अन्य संगीन अपराध में आजीवन कारावास की सजा संभव है.
जागरूकता का परिचय दें लोग- डीआईजी
पलामू रेंज डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने कहा कि शादियों में बेवजह लाइसेंसी हथियारों से फायरिग का शौक अपनी और दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा है.
साथ ही यह कानूनन जुर्म भी है. इससे लोगों को बचना चाहिए.
लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल करने का अपना वक्त होता है.
इस तरह रुतबा दिखाने की चाहत में कई बार गंभीर नुकसान उठाने पड़ते हैं. ऐसे में जरूरी है कि लोग जागरूकता का परिचय दें.
कब रद्द हो सकता है बंदूक या पिस्टल का लाइसेंस
झारखंड के जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव का कहना है कि हथियारों का लाइसेंस आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है.
किसी को डराने, धमकाने या लोगों में भय का माहौल बनाने के लिए नहीं दिया जाता है.
प्रशासन नियमों के उल्लंघन होने पर लाइसेंस को रद्द कर सकता है.
लाइसेंस रद्द होने के बाद हथियार को फौरन जमा करना पड़ता है.
अगर आपके पास बंदूक या पिस्टल का लाइसेंस है, तो आप भी समझ लीजिए कि आपका लाइसेंस कब रद्द हो सकता है
- अगर प्रशासन को लगता है कि किसी का बंदूक या पिस्टल के लाइसेंस को रद्द करना पब्लिक के हित और सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो वह रद्द कर सकता है.
- जिस व्यक्ति को बंदूक या पिस्टल का लाइसेंस मिला है,
- अगर वो दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, तो प्रशासन उसके लाइसेंस को रद्द कर देता है.
- अगर किसी ने झूठी जानकारी देकर या किसी जानकारी को छिपाकर लाइसेंस हासिल किया है,
- यानी नियमों का उल्लंघन करके लाइसेंस हासिल किया है, तो ऐसे लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है.
- लाइसेंस की शर्तों, आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल्स के कानून का उल्लंघन होने पर भी लाइसेंस रद्द हो सकता है.
- अगर हथियार को जमा करने का निर्देश दिया जाता है
- लाइसेंस रखने वाला उसका पालन करने में विफल रहता है,
- तो भी लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है.
- जिसके नाम लाइसेंस है, अगर वो चाहे तो आवेदन देकर अपने लाइसेंस को रद्द करवा सकता है.
- अगर हाईकोर्ट आर्म्स कानून का उल्लंघन पाता है,
- तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भी लाइसेंस रद्द कर सकता है.
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार के निर्देश पर भी हथियारों के लाइसेंस को रद्द करने किया जा सकता है.
- अगर किसी को आर्म्स एक्ट या आर्म्स रूल्स के तहत अदालत से सजा मिली है, तो भी उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है.
रिपोर्ट: संजीत यादव