रांची नगर निगम के कर्मचारियों की पदोन्नति पर हाईकोर्ट सख्त, चार सप्ताह में मांगा विस्तृत जवाब

रांची. रांची नगर निगम के चौथे ग्रेड कर्मचारियों को तीसरे ग्रेड में प्रमोशन न मिलने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने इस संबंध में नगर निगम से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने पूछे अहम सवाल

हाईकोर्ट ने नगर निगम से स्पष्ट रूप से जवाब मांगा है कि तीसरे ग्रेड के कितने पद खाली हैं? वर्तमान में उन पदों पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा?

20 वर्षों से कार्य, पर प्रमोशन नहीं

रांची नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि निगम में कार्यरत कई कर्मचारी 20 वर्षों से चौथे ग्रेड में काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी पदोन्नति नहीं मिली। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इन कर्मचारियों से तीसरे ग्रेड के तहत कार्य लिया जा रहा है, लेकिन वेतन चौथे ग्रेड का ही दिया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण और शोषण है।

कर्मचारियों को हाईकोर्ट से उम्मीद

कर्मचारियों ने निगम प्रशासन पर लापरवाही और भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि योग्यता और अनुभव के बावजूद उन्हें प्रमोशन से वंचित रखा गया है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब कर्मचारियों को न्याय की उम्मीद है।

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