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सैनिक कल्याण निदेशक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने दिया ये निर्देश

रांची : सैनिक कल्याण निदेशक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने कहा कि जब नियुक्ति नियमावली में निदेशक को सेवा विस्तार देने का कोई नियम नहीं है, तो निदेशक को सेवा विस्तार क्यों दिया गया.

अदालत ने 6 सप्ताह में निदेशक के पद पर नई नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में कर्नल पीके सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि नियमानुसार निदेशक की नियुक्ति मात्र 5 साल के लिए की जाती है, लेकिन वर्तमान निदेशक को लगातार राज्य सरकार की ओर से सेवा विस्तार दिया जा रहा है, जो गलत है.

रिपोर्ट : प्रोजेश दास

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