Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड में आज (23 दिसंबर) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. यह बैठक झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हुई. इस बैठक के दौरान कई सारी प्रस्तावों को मंजूरी मिली. मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट की बैठक के दौरान कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. बता दें, पेसा कानून को भी इस बैठक के दौरान मंजूरी दे दी गई है.
Jharkhand Cabinet Meeting: क्या है पेसा कानून?
झारखंड कैबिनेट की बैठक के दौरान हेमंत सरकार ने ‘पेसा कानून’ को मंजूरी दे दी है. सरकार का यह एक ऐतिहासिक कदम है. बता दें, इस कानून के लागू होने से ग्राम सभाओं को मजबूती मिली है. इस कानून के लागू होने से ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में खनन अधिकार, भूमि अधिग्रहण और वन भूमि से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होगा. पेसा कानून ग्राम सभाओं को केवल इतनी ही मंजूरी प्रदान नहीं करता है बल्कि इस नियम के लागू होने से ग्राम सभाओं को वन भूमि के प्रबंधन और उससे जुड़े अहम निर्णय में भी भागीदारी प्राप्त होगी.
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Jharkhand Cabinet Meeting: 39 प्रस्तावों पर लगाई गई मुहर
- शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पद के लिए 38 नए पद हुए सृजित
- कुल दस करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा
- डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पदों का पुनर्गठ
- दुमका में 7 किलोमीटर सड़क के लिए 31 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
- जमशेदपुर में सड़क के लिए 41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
- पेसा कानून को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति, कुछ संशोधनों के साथ मिली स्वीकृति
- पेसा के सभी नियमावली को मिली जगह
- टेक होम राशन के लिए सामग्री आपूर्तिकर्ता को अवधि विस्तार
- ग्राम सभाओं को तरजीह दी गई है
- ग्राम सभाओं को तरजीह दी गई है
- योजना बनाने में ग्राम सभा की होगी भूमिका
- पारंपरिक ग्राम सभाओं को दिया गया है अधिकार
- सभी ग्राम सभा अपने परंपरा को नोटिफाई करेगी
- अधिसूचना जारी होते ही लागू होगा एक्ट
- बाल कल्याण वात्सल्य योजना के लिए मार्गदर्शिका को मंजूरी
- राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में होगा लागू
- 15 जिले होंगे इसके दायरे में
- प्री बजट कार्यशाला के लिए डॉ सीमा अखौरी की टीम को मिला जिम्मा
- आकांशा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों और समन्वयकों के वेतन में वृद्धि
- 21 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के लिए राशि को मंजूरी
- वनरक्षियों के प्रोन्नति के लिए नियमावली में आंशिक संशोधन
- एक बार के लिए हुआ संशोधन
- राज्यपत्रित और अराजपत्रित सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली को पांच साल का विस्तार
- मैट्रिक की परीक्षा अब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रूप में होगी
- इंटरमीडिएट की परीक्षा नियमावली में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी
- मोटरयान निरीक्षक के 21 पदों को मंजूरी
- विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान को मंजूरी
- मरांग गोमके छात्रवृति योजना के तहत के एमओयू को अवधि विस्तार
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