आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को 3 साल की सजा, विधानसभा की जायेगी सदस्यता

रांची : आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को 3 साल की सजा, विधानसभा की जायेगी सदस्यता आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इसके साथ ही उनकी विधायकी चली गयी है.

विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया. इसके पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. बंधु तिर्की पर छह लाख 28 हजार 698 रुपए आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था. जिस पर सीबीआइ की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया. बता दें कि सीबीआई ने 11 अगस्त 2010 को मामला दर्ज किया था. इस मामले पर पहले भी वे जेल जा चुके हैं.

रिपोर्ट : प्रोजेश दास

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