रांची : बंधु तिर्की को एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी

रांची : बंधु तिर्की को एमपी एमएलए- एमपी एमएलए कोर्ट से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष

बंधु तिर्की को बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया.

धमकी देने और सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने के मामले में

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट ने बरी कर दिया है.

bandhu tirkey 22Scope News

लोहरदगा के कुडू थाना में दर्ज था मामला

एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. बंधु तिर्की के खिलाफ लोहरदगा के कुडू थाना में कांड संख्या 100/2015 के तहत मामला दर्ज किया गया था. लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र के सरना स्थल में मोबाइल टावर लगाया जा रहा था जिसके विरोध में बंधु तिर्की अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया था. मामले में बंधु तिर्की पर शांति भंग करने और नियम विरुद्ध जमावड़ा लगाने, धमकी देने और सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कुडू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

बंधु तिर्की को एमपी एमएलए: 15 अक्टूबर 2019 को बंधु तिर्की की हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि इस मामले में कुर्की जब्ती के आदेश के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद अदालत ने फरार घोषित करते हुए 10 मई 2019 को स्थायी वारंट जारी किया था. और 15 अक्टूबर 2019 को बंधु तिर्की की गिरफ्तारी हुई थी. जिसके बाद अदालत ने जमानत की सुविधा बंधु तिर्की को प्रदान किया था.

रिपोर्ट: शाहनवाज

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