CGL 2023 Case: सीजीएल पेपर लीक मामला Supreme Court में खत्म, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर लगी मुहर

CGL 2023 Case:सीजीएल 2023 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज की। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया, जांच जारी रखने और नियुक्ति प्रक्रिया पर सहमति।


CGL 2023 Case: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एसएलपी, हाईकोर्ट के आदेश को बताया सही

रांची: सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 के पेपर लीक मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका को सोमवार को Supreme Court of India ने खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में Jharkhand High Court का आदेश पूरी तरह सही है और इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजीएल 2023 से जुड़े विवादों पर फिलहाल विराम लग गया है।

CGL 2023 Case:जांच जारी रखने और नियुक्ति देने के आदेश को मिली वैधता

झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच जारी रखने के साथ साथ सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद राज्य सरकार की ओर से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न केवल राज्य सरकार बल्कि सफल अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे थे।


Key Highlights

• सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएल 2023 पेपर लीक मामले की एसएलपी खारिज की

• झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया

• जांच जारी रखने और नियुक्ति प्रक्रिया को मिली मंजूरी

• 10 आरोपी अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक बरकरार

• राज्य सरकार और सफल उम्मीदवारों को बड़ी राहत


CGL 2023 Case:10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक, बाकी पर नहीं पड़ेगा असर

हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए साफ किया था कि जांच के दौरान जिन 10 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया गया है, उनका रिजल्ट Jharkhand Staff Selection Commission जारी नहीं करेगा। साथ ही यह भी कहा गया था कि यदि जांच के दौरान किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम सामने आता है तो उसका रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है और आयोग उसकी अनुशंसा रद्द कर सकता है। इससे पहले कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और पेपर लीक के साक्ष्यों का हवाला देकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।

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