Road Accident Update: टाटीसिलवे डोल मेला हादसे में कार का Insurance फेल, मालिक पर बनेगी मुआवजे की जिम्मेदारी

टाटीसिलवे डोल मेला हादसे में दो की मौत के मामले में बड़ा खुलासा। दुर्घटनाग्रस्त कार का इंश्योरेंस अगस्त 2025 में ही खत्म हो चुका था।


Road Accident Update रांची: टाटीसिलवे के डोल मेला में शनिवार शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में वैगनआर कार की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मामले की प्रारंभिक जांच में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि दुर्घटना में शामिल कार का इंश्योरेंस पहले ही समाप्त हो चुका था।

पुलिस के अनुसार कार संख्या जेएच 05सीपी 4627 का इंश्योरेंस दो अगस्त 2025 को ही खत्म हो गया था। इसके बावजूद वाहन का परिचालन किया जा रहा था। इस स्थिति में दुर्घटना से जुड़े मृतकों और घायलों की पूरी जिम्मेदारी वाहन मालिक पर ही बनती है।


Key Highlights:

• टाटीसिलवे डोल मेला हादसे में दो लोगों की हुई थी मौत

• दुर्घटनाग्रस्त वैगनआर कार का इंश्योरेंस अगस्त 2025 में समाप्त

• इंश्योरेंस फेल होने पर कार मालिक पर बनेगी पूरी जिम्मेदारी

• मृतका की बहन की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज

• स्वर्णरेखा नदी मुक्तिधाम में मृतकों का अंतिम संस्कार


Road Accident Update: मृतकों का स्वर्णरेखा मुक्तिधाम में हुआ अंतिम संस्कार

इस हादसे में भोला शर्मा और रीमा कुमारी की मौत हो गई थी। रविवार को दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार टाटीसिलवे स्थित स्वर्णरेखा नदी के मुक्तिधाम में किया गया।

घटना के बाद मृतका रीमा कुमारी की बहन की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच जारी है।

Road Accident Update: इंश्योरेंस फेल होने पर मालिक पर बनती है जिम्मेदारी

रांची के वरीय अधिवक्ता अनिल कंठ के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना इंश्योरेंस वाले वाहन का सड़क पर चलना गैर कानूनी है। यदि वाहन का इंश्योरेंस वैध होता है तो दुर्घटना की स्थिति में बीमा कंपनी मुआवजे के भुगतान की जिम्मेदार होती है।

लेकिन इंश्योरेंस समाप्त होने की स्थिति में दुर्घटना से जुड़ी सभी देनदारियां वाहन मालिक पर ही आती हैं। पीड़ित पक्ष अदालत में मुआवजे के लिए दावा दायर कर सकता है।

Road Accident Update: कोर्ट तय करती है मुआवजे की राशि

कानूनी प्रक्रिया में मृतक की मासिक और वार्षिक आय के आधार पर मुआवजे की राशि तय की जाती है। गणना के दौरान कुल राशि से एक तिहाई हिस्सा घटाकर अंतिम मुआवजा तय किया जाता है।

यदि अदालत द्वारा तय मुआवजे का भुगतान वाहन मालिक समय पर नहीं करता है तो उस राशि पर ब्याज भी जुड़ता जाता है।

Road Accident Update: जमशेदपुर में दर्ज है वाहन मालिक का पता

दुर्घटनाग्रस्त कार का मालिक मनोज कुमार दास महतो बताया जा रहा है। वाहन का पंजीकरण परिवहन कार्यालय में दर्ज है। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के अनुसार मालिक का वर्तमान पता जमशेदपुर के सोनारी क्षेत्र का है, जबकि स्थायी पता रांची के छोटामुरी का दर्ज है।

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।


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