सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : धर्म परिवर्तन से खत्म होगा अनुसूचित जाति का दर्जा

नई दिल्ली: धर्म परिवर्तन से खत्म होगा अनुसूचित जाति का दर्जा – सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य मजहब को मानता है, उसे अनुसूचित जाति (SC) का सदस्य नहीं माना जा सकता है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने यह फैसला सुनाया है।

मामले की पृष्ठभूमि और फैसला:

यह मामला आंध्र प्रदेश के एक पादरी (Pastor) से संबंधित था, जिसने खुद को अनुसूचित जाति का बताते हुए ‘अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम’ (SC/ST Act) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने जांच में पाया कि वह व्यक्ति ईसाई धर्म का सक्रिय रूप से पालन कर रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है।

 धर्म परिवर्तन से खत्म होगा अनुसूचित जाति का दर्जा – मुख्य आधार:

* संवैधानिक प्रावधान: कोर्ट ने ‘संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950’ के क्लॉज 3 का हवाला दिया। इस क्लॉज के अनुसार, केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति को ही अनुसूचित जाति का सदस्य माना जा सकता है।

* कानूनी सुरक्षा का दायरा: कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईसाई या इस्लाम जैसे किसी अन्य मजहब में कन्वर्ट होने वाला व्यक्ति SC/ST एक्ट का लाभ नहीं ले सकेगा। इसका कारण यह है कि ईसाई और इस्लाम धर्म में जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं दी गई है।

* निरपेक्ष प्रतिबंध: बेंच के अनुसार, यह प्रतिबंध पूर्ण (Absolute) है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। एक व्यक्ति एक साथ किसी अन्य धर्म का पालन करने और अनुसूचित जाति का दर्जा बनाए रखने का दावा नहीं कर सकता।

महत्व:

यह फैसला उस लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर विराम लगाता है जिसमें धर्मांतरित ईसाइयों और मुस्लिमों द्वारा अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग की जा रही थी। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जाति का दर्जा और उसके तहत मिलने वाले लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए हैं जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के मूल ढांचे के भीतर रहते हैं। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बनेगा।

Saffrn

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