Himanshu Singh Murder Case: करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल, उर्फ बोदरा ने बुधवार को जमशेदपुर सिविल कोर्ट परिसर में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सरेंडर कर दिया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस उसे पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी।
आरोपी पर ₹2 लाख का इनाम
ईस्ट सिंहभूम पुलिस ने विश्वनाथ मंडल, उर्फ बोदरा की गिरफ्तारी पर ₹2 लाख के इनाम की घोषणा की थी। पुलिस की कई टीमों ने उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। इसके बाद, पुलिस ने जनता से भी आरोपी के बारे में जानकारी देने की अपील की थी।
कोर्ट में सरेंडर के बाद न्यायिक हिरासत
बुधवार को आरोपी सीधे जमशेदपुर सिविल कोर्ट पहुंचा और चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के सामने सरेंडर कर दिया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग कर सकती है।
27 जून को हिमांशु सिंह की हत्या
गौरतलब है कि 27 जून को बिष्टुपुर में ‘डबल डाउन बार’ के बाहर करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। घटना के दौरान, उस पर ‘चापड़’ (cleaver) और चाकू से कई बार वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
जांच जारी; अन्य पहलुओं की भी होगी पड़ताल
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के सरेंडर के बाद मामले की जांच आगे बढ़ेगी। जांच एजेंसी हत्या से जुड़े अन्य तथ्यों और संभावित साथियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। मामले में ज़रूरत के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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