Dhulu Mahto Defamation Notice: धनबाद की राजनीति में आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर अब कानूनी मोड़ ले चुका है। धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने निरसा के विधायक अरूप चटर्जी को ₹2 करोड़ का मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस और अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए आरोपों को झूठा, बेबुनियाद और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है।
सात दिनों के भीतर जवाब की मांग
सांसद की ओर से उनके वकील के ज़रिए भेजे गए इस नोटिस में मांग की गई है कि विधायक अरूप चटर्जी सात दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें। साथ ही, लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया व अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनसे जुड़ी सामग्री हटाने की भी मांग की गई है।
₹2 करोड़ के मुआवज़े की मांग
कानूनी नोटिस में कहा गया है कि लगाए गए आरोपों के कारण सांसद की सामाजिक और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर ₹2 करोड़ के मुआवज़े की मांग की गई है। नोटिस में इस बात का भी भरोसा मांगा गया है कि भविष्य में ऐसे आरोप नहीं लगाए जाएंगे।
आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया गया
नोटिस के अनुसार, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विभिन्न मीडिया चैनलों पर सांसद और उनके परिवार के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। सांसद का पक्ष है कि इन आरोपों के व्यापक प्रचार-प्रसार से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है; इसलिए कानूनी रास्ते से यह नोटिस भेजा गया है।
मांगें पूरी न होने पर कानूनी कार्रवाई
सांसद ढुलू महतो ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि तय समय-सीमा के भीतर नोटिस में बताई गई मांगें पूरी नहीं की गईं, तो संबंधित पक्ष के ख़िलाफ़ सक्षम अदालत में दीवानी और आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।
Highlights


















