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Vinay Kumar Chaubey Bail: वनभूमि अनियमितता मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, विनय चौबे समेत तीन को जमानत

Vinay Kumar Chaubey Bail: झारखंड के सस्पेंड किए गए IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे को हजारीबाग में वन भूमि की कथित अनियमितताओं और अवैध खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका मंज़ूर करते हुए उन्हें ज़मानत दे दी, जिससे उनके जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले, विनय कुमार चौबे ने झारखंड हाई कोर्ट में ज़मानत याचिका दायर की थी, लेकिन 28 अप्रैल को उसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें राहत मिली।

हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं

शुरुआत में झारखंड हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए अर्ज़ी दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ज़मानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले पर विचार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने विनय कुमार चौबे को ज़मानत देने का आदेश दिया। हालांकि, कानून के अनुसार ट्रायल और जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी।

ACB केस नंबर 11/2025 से जुड़ा मामला

यह मामला एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) केस नंबर 11/2025 से संबंधित है। आरोप है कि हजारीबाग के डिप्टी कमिश्नर (DC) के तौर पर विनय कुमार चौबे के कार्यकाल के दौरान वन भूमि की अनियमितताएं और अवैध खरीद-फरोख्त हुई थी। ACB ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। जांच के बाद, विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार कर नवंबर 2025 में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तब से वे कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे थे।

अन्य आरोपियों को भी ज़मानत मिली

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को भी ज़मानत दे दी है। ACB की FIR के अनुसार, इस मामले में कुल 73 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद, तत्कालीन सर्कल ऑफिसर (CO) शैलेश कुमार और ब्रोकर विजय सिंह शामिल हैं। एजेंसी की जांच जारी है। जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है। ज़मानत केवल ट्रायल के दौरान तय शर्तों के अधीन रिहाई की अनुमति देती है। जांच और न्यायिक प्रक्रिया कानून के अनुसार जारी रहेगी, और अदालती कार्यवाही पूरी होने के बाद अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।

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