Neha Bora Ink Throwing Case, रांची: आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने के मामले में आरोपी अमरनाथ पांडेय को रांची सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को अदालत में अमरनाथ पांडेय की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उसे जमानत देने का फैसला सुनाया। अदालत ने जमानत देते हुए आरोपी को कुछ शर्तों का पालन करने का निर्देश भी दिया है।
कोर्ट ने अमरनाथ पांडेय को दिए निर्देश
जमानत के दौरान अदालत ने अमरनाथ पांडेय को निर्देश दिया कि वह नेहा बोरा से दूर रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं करने की हिदायत दी। अदालत के निर्देश के बाद आरोपी को इस मामले में राहत मिली है।
धुर्वा थाना में दर्ज हुआ था मामला
अमरनाथ पांडेय के खिलाफ रांची के धुर्वा थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस संबंध में कांड संख्या 197/2026 दर्ज किया था। इसी मामले में पुलिस ने अमरनाथ पांडेय को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।
स्याही फेंकने की घटना के बाद चर्चा में आया मामला
आइसा की राष्ट्रीय नेता नेहा बोरा के साथ स्याही फेंकने की घटना के बाद यह मामला चर्चा में आया था। घटना को लेकर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की थी। अब रांची सिविल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अमरनाथ पांडेय को राहत मिली है। कोर्ट की ओर से तय शर्तों के तहत आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी।
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