Aadhaar Name Update: आधार में नाम बदलने के नियम बदले, UIDAI ने जारी की नई SOP, जानें कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी

UIDAI ने आधार में नाम बदलने और सुधार की नई SOP जारी की है। मामूली बदलाव, डेटा एंट्री गलती, शादी, तलाक और पूरे नाम परिवर्तन के लिए अलग नियम लागू होंगे।


Aadhaar Name Update नयी दिल्ली: आधार कार्ड में नाम बदलने या नाम में सुधार कराने वाले लोगों के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। 18 सितंबर को जारी नई SOP में नाम में होने वाले अलग-अलग तरह के बदलाव के लिए अलग प्रक्रिया और दस्तावेज निर्धारित किये गये हैं। अब मामूली बदलाव, डेटा एंट्री की गलती, शादी या तलाक के बाद सरनेम में बदलाव और पूरे नाम में परिवर्तन के लिए अलग-अलग नियमों का पालन करना होगा।

Aadhaar Name Update: नाम में बदलाव के लिए अलग-अलग दस्तावेज तय

UIDAI की नई SOP के अनुसार, आधार में नाम से जुड़ा बदलाव किस प्रकार का है, इसके आधार पर दस्तावेज मांगे जाएंगे। यदि डेटा एंट्री के दौरान नाम में गलती हुई है, तो वयस्कों को अनुबंध-बी और नाबालिगों को अनुबंध-सी का शपथपत्र देना होगा।

वहीं शादी या तलाक के बाद सरनेम या नाम में बदलाव कराने के लिए अनुबंध-डी का शपथपत्र निर्धारित किया गया है। बड़े या पूरे नाम में बदलाव के मामले में प्रक्रिया और अधिक सख्त होगी। ऐसे मामलों में गजट अधिसूचना के साथ पुराने नाम का पहचान प्रमाण भी देना पड़ सकता है।

आधार में नाम अपडेट कराने के लिए आवेदक को आधार केंद्र जाना होगा। केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिये नाम में बदलाव कराने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

Aadhaar Name Update: आधार में सामान्य प्रक्रिया से दो बार बदल सकते हैं नाम

UIDAI के अनुसार, आधार में नाम को सामान्य प्रक्रिया के तहत अधिकतम दो बार अपडेट कराया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को दो बार नाम अपडेट कराने के बाद फिर से बदलाव की जरूरत पड़ती है, तो उसे अपवाद प्रक्रिया यानी Exception Update का सहारा लेना होगा।

इसके लिए पहले आधार केंद्र पर नाम अपडेट कराने का अनुरोध देना होगा। इसके बाद 1947 हेल्पलाइन या UIDAI की निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से Exception Update का अनुरोध किया जा सकता है।

पूरे या बड़े नाम में बदलाव के मामलों में आवेदक से गजट अधिसूचना सहित अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इसलिए नाम में बड़ा बदलाव कराने से पहले संबंधित दस्तावेज तैयार रखना जरूरी होगा।


Key Highlights

  • UIDAI ने आधार में नाम अपडेट के लिए नई SOP जारी की है।
  • 18 सितंबर को जारी SOP में अलग-अलग नाम परिवर्तन के लिए अलग नियम तय किये गये हैं।
  • डेटा एंट्री गलती, शादी, तलाक और बड़े नाम परिवर्तन के लिए अलग दस्तावेज होंगे।
  • आधार में सामान्य प्रक्रिया के तहत नाम दो बार अपडेट कराया जा सकता है।
  • दो बार के बाद बदलाव के लिए Exception Update प्रक्रिया अपनानी होगी।

Aadhaar Name Update: शादी, तलाक और डेटा एंट्री गलती के लिए अलग नियम

नई SOP में नाम परिवर्तन के अलग-अलग कारणों के लिए अलग व्यवस्था की गयी है। इससे आधार में नाम अपडेट कराने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और दस्तावेज आधारित बनाया गया है।

मुख्य तौर पर नियम इस प्रकार हैं:

  1. मामूली नाम सुधार के लिए निर्धारित पहचान और सहायक दस्तावेज देने होंगे।
  2. डेटा एंट्री की गलती होने पर वयस्कों के लिए अनुबंध-बी और नाबालिगों के लिए अनुबंध-सी का शपथपत्र निर्धारित है।
  3. शादी या तलाक के बाद नाम या सरनेम बदलने पर अनुबंध-डी का शपथपत्र देना होगा।
  4. पूरे या बड़े नाम परिवर्तन के लिए गजट अधिसूचना और पुराने नाम का पहचान प्रमाण मांगा जा सकता है।
  5. सामान्य प्रक्रिया के तहत आधार में नाम अधिकतम दो बार अपडेट कराया जा सकता है।
  6. दो बार बदलाव के बाद फिर से नाम बदलने के लिए Exception Update प्रक्रिया अपनानी होगी।
  7. नाम अपडेट कराने के लिए आधार केंद्र जाना होगा।

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