सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा: आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट ने JPSC को दिया ये निर्देश

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सहायक अभियंता नियुक्ति की पीटी परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.

हालांकि इस दौरान अदालत ने कहा कि याचिका में अदालत के अंतिम फैसले से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी. साथ ही अदालत ने जेपीएससी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस मामले में जिन लोगों का साक्षात्कार लिया जा चुका है उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी जाए.

बता दें कि इस संबंध में याचिकाकर्ता भास्कर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि सहायक अभियंता नियुक्ति के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है जबकि पीटी में आरक्षण देने का राज्य सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है.

रिपोर्ट: प्रोजेश दास

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