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Sunday, October 12, 2025
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NDA की सीट शेयरिंग की आज होगी घोषणा

पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान करीब एक हफ्ते होने के करीब है लेकिन दोनों महागठबंधनों में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। दोनों गठबंधनों में मथापच्ची चल रही है। इस बीच आज यानी 12 अक्टूबर को दोपहर बाद हो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी।जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है बड़ी बैठक आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, डिप्टी...

चुनाव से पहले RJD को बड़ा झटका, नवादा व रजौली के विधायकों ने दिया इस्तीफा

पटना : विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले नेताओं का इस्तीफा का दौर जारी है। साथ ही नेताओं का एक-दूसरे में पाला बदले का भी सिलसिला जारी है। इस बीच राजद के दो विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नवादा और रजौली के विधायकों ने इस्तीफा दिया है। विभा देवी के साथ प्रकाश वीर ने भी इस्तीफा दे दिया है। विभा देवी राजवल्लभ की पत्नी है। कुछ दिन पहले दोनों विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किए थे। सूत्रों के मुताबिक, राजद के दोनों विधायक...

पुष्य नक्षत्र 14-15 अक्टूबर: मंगल-पुष्य और बुध-पुष्य से धन व समृद्धि, खरीदी व निवेश के लिए शुभ योग

14-15 अक्टूबर पुष्य नक्षत्र का संयोग, मंगल-पुष्य और बुध-पुष्य योग से धन, संपत्ति और निवेश में वृद्धि, खरीदी और पूजा के लिए शुभ।पुष्य नक्षत्र 14-15 अक्टूबर रांची : 14 अक्टूबर, मंगलवार और 15 अक्टूबर, बुधवार को पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस दौरान की गई खरीदी और निवेश शुभ और स्थायी फलदायी माने जाते हैं। ज्योतिविंद पंडित आनंदशंकर व्यास का कहना है कि मंगल-पुष्य योग धन व संपत्ति में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है, वहीं बुध-पुष्य योग सभी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करता है।Key Highlights: 14 अक्टूबर, मंगलवार, सुबह 11:53 से 15...

सुप्रीम कोर्ट से झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत, बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका खारिज

रांची. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार (2006) मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन के आधार पर दायर की गई थी।

डीजीपी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत

मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि “अवमानना याचिकाओं का उपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता साधने के लिए नहीं किया जा सकता है।” पीठ ने कहा कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति झारखंड सरकार द्वारा तय नियमों के तहत हुई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है।

याचिकाकर्ता का पक्ष

बाबूलाल मरांडी ने याचिका में यह आरोप लगाया था कि झारखंड सरकार ने पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटा दिया। इसके स्थान पर अनुराग गुप्ता को “कार्यवाहक डीजीपी” नियुक्त कर दिया गया, जो 2006 के सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस का उल्लंघन है।

सरकार की दलील

झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सेवा नियमों और प्रक्रिया के तहत हुई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है।

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