दिल्ली : भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट का रुख करने की स्वतंत्रता देते हुए कहा कि वह संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है।
बिहार के भोजपुर में पुलिस मुठभेड़ में भारत भूषण तिवारी की मौत हो गई थी
दरअसल, बिहार के भोजपुर में पुलिस मुठभेड़ में भारत भूषण तिवारी की मौत हो गई थी। परिवार और याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये मुठभेड़ फर्जी थी। इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपने की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया है।

सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता के वकील ने इस कथित फर्जी मुठभेड़ को मौलिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बताया
सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता के वकील ने इस कथित फर्जी मुठभेड़ को मौलिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने सवाल किया कि इस मामले को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्यों आया गया है। इसके साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता की पहचान पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि इस मामले में वो कौन हैं।
याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले से संबंधित कुछ याचिकाएं पहले से ही लंबित चल रही हैं
याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले से संबंधित कुछ याचिकाएं पहले से ही लंबित चल रही हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एंटरटेन करने से पूरी तरह मना कर दिया। शीर्ष अदालत से झटका लगने के बाद अब याचिकाकर्ता के पास इस कथित एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच के लिए संबंधित पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का विकल्प बचा है।

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