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विधायक प्रदीप यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज

रांचीः कांग्रेस के पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने प्रदीप यादव की क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। महिला अधिवक्ता के साथ शारीरिक शोषण करने के मामले में आरोपी प्रदीप यादव ने निचली अदालत में शुरू हुई चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसे पहले हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

महिला ने किया था यौन उत्पीड़न का केस 

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चांद की अदालत ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर फैसला सुना दिया है। विधायक प्रदीप यादव को अब ट्रायल फेस करना होगा। बता दे कि मामला 20 अप्रैल 2019 का है, जब प्रदीप यादव ने झारखंड विकास मोर्चा के महासचिव पद पर रहते अपने ही पार्टी की नेत्री पर होटल में बुलाकर उससे छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। इस पूरे मामले को लेकर महिला ने साइबर थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था। फिलहाल इस मामले में प्रदीप यादव बेल पर हैं। 18 जून 2019 को झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें बेल मिल चुका है।

रिपोर्टः नीरज कुमार

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