Breaking: अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कल ही सरेंडर करना होगा

अरविंद केजरीवाल

दिल्ली. बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल ही तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम बेल पर और रहात देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत वाली याचिका पर आज फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए 10 मई से 2 जून तक के लिए अतंरिम जमानत दी थी।

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी

बता दें कि, शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को रात में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 22 मार्च को ईडी ने उन्हें दिल्ली के रउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया था। यहां ईडी ने सीएम केजरीवाल से पूछताछ के लिए कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने छह दिनों की ही रिमांड दी थी। रिमांड अवधी पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हारिसत में जेल भेज दिया गया।

अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत

इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल ने अंतरिम याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाया और याचिका दायर शीर्ष कोर्ट से अंतरिम जमानत की गुहार लगाई। 10 मई को शीर्ष कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। इसके बाद केजरीवाल 10 मई को ही शाम में जेल से बाहर आये। फिर केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को और राहत देने से इनकार कर दिया।

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