सरहुल जुलूस में आचार संहिता का उल्लंघन 26  के विरूद्ध केस दर्ज

सरहुल जुलूस में आचार संहिता का उल्लंघन 26 के विरूद्ध केस दर्ज

रांची: सरहुल जुलूस में आचार संहिता उलंघन मामले में 26 के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले पर प्राथमिकी जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

उनकी प्रतिनियुक्ति में विधि-व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस पदाधिकारी एवं बल के साथ दण्डाधिकारी के रूप में अलबर्ट एक्का चौक उप-नियंत्रण कक्ष में की गई थी।

दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि सरहुल जुलूस के दौरान सरना समिति द्वारा झांकी निकाली गई। इस दौरान केंद्रीय सरना समिति की झांकी में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के पुतले को जेल के अंदर दर्शाया गया तथा झांकी के चारों तरफ राजनीतिक उद्देश्य से नारे आदि लिखे गए थे।

इस समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की हैं। इस प्रकार से आर्दश चुनाव आचारसंहिता का उल्लंघन करते हुए धार्मिक झांकी में राजनीतिक बातों को लाया गया है। इन सभी घटनाओं की विडियोग्राफी भी कराई गई है।

इनके विरुद्ध केसः केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की, उपाध्यक्ष प्रशांत टोप्पो, प्रमोद एक्का, निर्मल पहान, महासचिव संजय तिर्की, विनय उरांव, राजू उरांव, सुरेंद्र मुंडा, पंचम लोहरा, शंकर लोहरा, राम उरॉव, आकाश उरॉव, दिनू उरॉव, प्रदीप लकड़ा, रवि लकड़ा, संरक्षक भुवनेश्वर लोहरा, ललित कच्छप, विनोद भगत, भगत उरॉव, बलकू उरॉव, किशन लोहरा, सोनू तिर्की, कुलदीप सांगा, सोमरा उरॉव, अनूप मुंडा और अमर तिर्की शामिल हैं।

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