रांची: नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सरकार की ओर से दायर अपील याचिका में त्रुटि है। इसको दुर करने के लिए सरकार को हाईकोर्ट ने एक सप्ताह का समय दिया है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने त्रुटि दूर करने के लिए सरकार को एक सप्ताह का समय दिया। त्रुटि दूर होने के बाद याचिका फिर से सूचीबद्ध की जाएगी।
एकलपीठ ने चार जनवरी 2024 को सरकार को तीन सप्ताह में चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में 25 जनवरी को अपील याचिका दायर की थी और एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
लेकिन खंडपीठ ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने अपनी अपील याचिका में कहा है कि किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही निकाय या पंचायत चुनाव कराया जाए। राज्य में अभी ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है। टेस्ट कराने के बाद चुनाव कराया जाएगा।



















