रांची: 1250 करोड़ रूपए के अवैध खानन मामले में राहुल यादव (मामले का मुख्य आरोपी दाहू यादव) की जमानत याचिका पर सुनवई हुई।प्रार्थी की ओर से बहस की गई। इस याचिका में प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसकी कोई भी भूमिका नहीं है।
अवैध खनन के इस मामले उसके पिता दाहु यादव को ईडी फंसा रही है। मामले में पिता का नाम आने के बाद उसका भी नाम इस मामले में जोड़ दिया गया,जबकि वह एक छात्र है। इस मामले से इसका कोई लेना-देना नहीं है। उसने इअवैध खनन में संलिप्तता से इंकार किया । राहुल यादव की ओर से उनके अधिवक्ता सब्यसाची ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।
दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 19 जुलाई को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की। मालूम हो कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राहुल ने दो जनवरी को सरेंडर किया था,सरेंडर के बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था ईडी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है।
राहुल को अवैध खनन मामले में ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन वह ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था।
इसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने राहुल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद राहुल यादव ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के कोर्ट ने खारिज कर दिया था।