दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को यमुना नदी तट पर अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश

यमुना नदी

दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को यमुना नदी के तट, नदी तल और नदी में गिरने वाले नालों पर सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने बुधवार को अपलोड किए गए अपने 8 जुलाई के आदेश में डीडीए को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए डीडीए के उपाध्यक्ष को सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया।

यमुना नदी तट पर अतिक्रमण हटाने का आदेश

पीठ ने कहा कि वीसी, जिन्हें नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। आदेश में कहा गया है, ” डीडीए के उपाध्यक्ष एक सप्ताह के भीतर सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे।”

याचिकाकर्ता शबनम बर्नी ने रेखांकित किया कि बिना अनुमति के अवैध निर्माण चल रहा था, जो पारिस्थितिक रूप से नाजुक मैदान को खतरे में डाल रहा था। ” इससे क्षेत्र में वायु प्रदूषण भी हो रहा था और आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।”

केंद्र सरकार के स्थायी वकील अपूर्व कुरुप ने स्वीकार किया कि बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण से पानी का रुख बदल जाता है, जिससे आस-पास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। कुरुप ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया कि कई विशेषज्ञों का मानना ​​है कि राजधानी में बाढ़ मुख्य रूप से नालों, नदी तटों और नदी तलों के अतिक्रमण के कारण हुई, क्योंकि इससे यमुना नदी में और उसमें पानी का प्रवाह प्रतिबंधित हो गया था।

दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने वकील आविष्कार सिंघवी के माध्यम से अदालत को बताया कि उसने उचित कार्रवाई के लिए यमुना नदी तट पर अवैध और अनधिकृत निर्माण से संबंधित कई अभ्यावेदन डीडीए और एमसीडी को भेजे थे। वकील ने अदालत से यह आश्वासन देते हुए निर्देश पारित करने का आग्रह किया कि अधिकारी सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। एमसीडी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अजय अरोड़ा ने आश्वासन दिया कि नगर निगम हटाने में डीडीए और डीएमआरसी को पूरा सहयोग देगा।

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